अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट,
वनंतरा रिसॉर्ट मामले में शामिल सभी आरोपितों पर गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। एसआईटी की जांच से पता चला कि 19 जुलाई 2022 को अचानक गायब हुई युवती पर पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित किसी वीआईपी को सेवाएं देने का दबाव बना रहे थे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले का ट्रायल अब स्पेशल गैंगस्टर जज महेश चंद्र कौशिबा की कोर्ट में शुरू होगा। लक्ष्मणझूला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पौड़ी की युवती अंकिता की हत्या के बाद तीनों आरोपियों पर गिरोह बनाकर अपराध करने का आरोप है। इनमें पुलकित आर्य के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य दो आरोपियों पर एक-एक मामला है। अंकिता भंडारी लक्ष्मण ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। 19 जुलाई 2022 को वह अचानक रिसॉर्ट से गायब हो गई। रिसॉर्ट के मालिक पूर्व दर्जाधारी के बेटे पुलकित आर्य की अंकिता ने इससे पहले शिकायत भी की थी लेकिन राजस्व पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई।
जब युवती के गायब होने की जांच राजस्व पुलिस द्वारा गंभीरता से नहीं की गई, तो मामला लक्ष्मण झूला थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि पुलकित आर्य और उसके दो साथियों अंकित और सौरभ भास्कर ने युवती को ऋषिकेश ले जाकर उसे वीआईपी को सेवाएं देने के लिए दबाव डाला। युवती के इंकार करने पर तीनों उसे चीला नहर के किनारे ले गए, जहां पुलकित ने गुस्से में युवती को नहर में धक्का दे दिया। युवती की लाश चार दिन बाद बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला पौड़ी जिला न्यायालय में ट्रायल के लिए भेजा गया। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तीनों आरोपितों पर गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं, इनपर गैंगस्टर ऐक्ट में भी ट्रायल चलेगा।