उत्तरप्रदेशव्यापार

अस्थायी आतिशबाजी के विक्रय के लिए स्थल चयनित शर्तों के साथ मिलेगी तीन दिन की अनुमति

 

 

जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह के आदेशानुसार दीपावली पर्व पर नगर क्षेत्र के अन्तर्गत थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जी0जी0आई0सी0 ग्राउण्ड में थाना मण्डी क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिसर के अंदर, थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत गांधी पार्क मैदान तथा सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2022 तक मात्र तीन दिन जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी आयुद्ध श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है कि लाईसेंस द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा अग्निशमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों द्वारा निर्गत शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

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