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उत्तराखंड: मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट की फटकार, 23 जुलाई तक धांधलियों पर पक्ष रखने के आदेश

देहरादून: उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा गया है। इसके लिए कोर्ट ने गणेश जोशी को 23 जुलाई तक का समय दिया है।

बीते बुधवार को रिटायर होने से पहले पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने कैबिनेट मंत्री के अधिवक्ता को वाद की प्रति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी से इस पर 23 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता को भी जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अपना पक्ष रखने के लिए 23 जुलाई 2025 तक का समय दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता विकेश सिंह को भी जवाब का प्रति उत्तर देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। जस्टिस विवेक भारती शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद अब मामले की सुनवाई दूसरी एकलपीठ द्वारा की जाएगी।

सरकारी धन का दुरुपयोग

जानकारी के अनुसार देहरादून के निवासी विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। जब 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे तब गणेश जोशी ने अपने शपथपत्र में कहा था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति नौ करोड़ रुपये है। याचिका में यह भी कहा गया कि कैबिनेट मंत्री ने बागवानी क्षेत्र सहित जैविक खेती को लेकर विदेशी टूर और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता की है।

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