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उत्तराखंड में अब घर में नहीं खुलेंगे मिनी बार, सरकार ने वापस लिया फैसला

देहरादून: हाल ही में उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने घर में मिनी बार खोलने को लेकर एक आदेश जारी किया था।

आदेश में कहा गया था कि अब आम लोग एक निश्चित क्वॉंटिटी में शराब लेकर घर में मिनी बार खोल सकते हैं। आम लोग घर में 50 लीटर तक शराब रख सकते थे। आबकारी विभाग के इस फैसले के बाद जनता के बीच गुस्सा देखा गया था। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे। अब उत्तराखंड में जन विरोध और आलोचना को देखते हुए आबकारी विभाग ने व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। यह आबकारी विभाग की आबकारी नीति और निर्णय दोनो पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल राजधानी देहरादून में बीते दिनों एक घरेलू बार लाइसेंस जारी हुआ था। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। विवादो में रहने वाले आबकारी महकमा एक बार फिर से सवाल में है क्योंकि विभाग ने अपने ही फैसले को रोल बैक किया हैं।

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