पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने पर Tax में 100% छूट, जानिये परिवहन विभाग की योजना
हरिद्वार: परिवहन विभाग 2003 से पहले खरीदे गए वाहनों के निस्तारण पर 100% टैक्स छूट और 2003 से 2008 के वाहनों पर 50% टैक्स छूट दे रहा है। यह छूट केवल तब मिलेगी जब वाहन स्वामी अपने वाहनों को परिवहन विभाग में पंजीकृत कबाड़ कारोबारी को बेचते हैं।
पुरानी गाड़ियों का मामला अब गंभीर समस्या बन चुका है। ये वाहन शहर में बढ़ते प्रदूषण के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। कई वाहन मालिक फिटनेस संबंधित कारणों के चलते इन्हें व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इन पर लगने वाला टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मामलों में, टैक्स की राशि वाहन की कीमत से भी अधिक हो गई है, जिससे पुराने वाहनों का रखरखाव एक चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पुराने वाहनों के निस्तारण के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, 2003 से पहले खरीदे गए सभी व्यावसायिक वाहनों के निस्तारण पर वाहन स्वामियों को 100 प्रतिशत टैक्स छूट प्रदान की जाएगी।
इसी क्रम में वर्ष 2003 से 2008 के बीच खरीदे गए वाहनों के निस्तारण पर वाहन स्वामियों को 50 प्रतिशत तक टैक्स छूट दी जा रही है। टैक्स में छूट का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचना होगा। परिवहन विभाग ने जिले में स्क्रैप के लिए दो ठेकेदारों को जिम्मेदारी सौंपी है जो रुड़की में स्थित हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैप कारोबारियों को बेचने पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्क्रैप कारोबारी वाहन स्वामियों को एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसे आरटीओ में दिखाकर टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकेगा।