प्रॉपर्टी खरीदने के 30 दिन के भीतर होगा दाखिल खारिज, सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में ये सेवाएं
शहरी विकास विभाग की 24 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में हैं। पालतू जानवर रखने का रजिस्ट्रेशन सात दिन, मोबाइल टावर के लिए एनओसी 15 दिन, सेप्टिक टैंक की सफाई सात दिन, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा सात दिन, बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट सात दिन करनी होगी।
अब प्रॉपर्टी खरीदने के 30 दिन के भीतर दाखिल खारिज हो जाएगा। शहरी विकास विभाग की नगर निकायों से जुड़ी 24 सेवाएं अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आ गई हैं। ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण 15 दिन, मृत पशुओं का निस्तारण दो दिन, आवारा पशुओं को पकड़ने का काम पांच दिन किया जाएगा।
वहीं रोड कटिंग की अनुमति 15 दिन कानूनी वारिस आधार पर दुकानों के लाइसेंस का अंतरण 90 दिन, पालतू जानवर रखने का रजिस्ट्रेशन सात दिन, मोबाइल टावर के लिए एनओसी 15 दिन, सेप्टिक टैंक की सफाई सात दिन, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा सात दिन, बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट सात दिन करनी होगी।