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हल्द्वानी में 4365 घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने बताई 6 बड़ी बातें

हल्द्वानी:  उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है..जी हां वो फैसला जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। आप भी 6 बड़ी बातें समझिए।1- कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है।2- मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।3- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।4- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा।5- पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।6- स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है। रेल विभाग का हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। जो भी अदालत का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।

उधर रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

 

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